Category: देश

  • सहारा निवेशकों के लिए जरूरी खबर, रिफंड पोर्टल पर दोबारा क्लेम की जरूरत है या नहीं?

    सहारा निवेशकों के लिए जरूरी खबर, रिफंड पोर्टल पर दोबारा क्लेम की जरूरत है या नहीं?

    नई दिल्ली

    चाय की दुकान चलाने वाले कुशीनगर जिले के दिनेश का सहारा में 4 लाख रुपये से अधिक फंसे हैं। नगर पंचायत मथौली बाजार के प्रमोद जायसवाल और उनके परिवार के कई सदस्यों के भी सहारा में फंसे लाखों रुपये अभी तक रिफंड नहीं हुए। जबकि, इन लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर चुके हैं। दिनेश और प्रमोद जैसे लाखों निवेशकों के मन अब भी एक ही सवाल गूंज रहा है कि आवेदन किए कई महीने गुजर गए तो क्या फिर से अप्लाई करना पड़ेगा?

    इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर आपने साल 2023 या 2024 या फिर 2025 में क्लेम कर दिया था और अभी तक पैसा नहीं आया, तो सिर्फ पैसा नहीं आने के कारण नया क्लेम न करें। पहले पुराने क्लेम का Status देखें। जिन लोगों ने पहले CRCS-Sahara Refund Portal पर क्लेम कर दिया है, उन्हें सामान्य स्थिति में दोबारा नया क्लेम दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां एक जरूरी अंतर है।

    क्लेम पहले से जमा है और कोई कमी/Deficiency नहीं बताई गई है तो दोबारा आवेदन न करें। पुराने क्लेम की प्रोसेसिंग का इंतजार करें। अगर पोर्टल पर दिए गए स्टेटस या आपके रजिस्टर्ड नंबर पर मिले SMS में कोई कमी बताई गई है तो उसी पुराने क्लेम को Resubmission Portal पर सुधारकर दोबारा जमा करना करें।

    अगर Payment Failed दिख रहा है तो इसके लिए भी Resubmission Portal के जरिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी होगी।

    अगर पहले कभी क्लेम नहीं किया तो क्या करें
    अगर अबतक आपने क्लेम नहीं किया है तो नया क्लेम CRCS-Sahara Refund Portal पर करना है। Resubmission में नया क्लेम जोड़ना संभव नहीं है। वह पुराने क्लेम की कमी दूर करने के लिए है।

    अभी सबसे जरूरी काम ये करना है
    अगर आपने पहले क्लेम किया था तो पहले अपना CRN डालकर Status/Remarks चेक करें। अगर वहां Deficiency या Resubmission Required जैसा मैसेज नहीं है, तो केवल नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

    बता दें सरकार ने 8 सितंबर 2026 को बताया कि अब तक ₹9,267 करोड़ 41.56 लाख जमाकर्ताओं को वापस किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 20 लाख आवेदन प्रोसेसिंग के लिए बाकी थे।

    सहारा रिफंड क्लेम स्टेटस को ऐसे जांचें
        सबसे पहले पहले अपना पुराना क्लेम चेक करें। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल CRCS-Sahara Refund पर जाएं।
        यहां अपने रजिस्टर्ड मोबाइल/आधार से लॉगिन करके Claim/Refund Status देखें। 

    Status में क्या लिखा हो तो क्या करें?
        अगर लिखा है Under Process / Processing तो नया आवेदन न करें, पुराने क्लेम की प्रक्रिया का इंतजार करें।
        अगर लिखा है Verified / Eligible तो भुगतान की प्रक्रिया का इंतजार करें।
        अगर लिखा है Payment Processed/Success तो अपने आधार से लिंक्ड बैंक खाते में पेमेंट को चेक करें।
        अगर लिख है Deficiency Communicated तो कमी दूर करके Resubmission Portal पर दोबारा जमा करें।
        अगर लिखा है Rejected/Deficiency तो पोर्टल पर बताई गई वजह देखें और यदि Resubmission उपलब्ध है तो सुधार करें।

    सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कमी पाए जाने वाले पुराने क्लेम को सुधारने के लिए Resubmission Portal का इस्तेमाल करना है।

    Deficiency आई है तो कहां जाएं
    यह नया क्लेम करने वाला पोर्टल नहीं है। यह पहले जमा किए गए क्लेम में बताई गई कमी को सुधारकर फिर जमा करने के लिए है। सितंबर 2026 की सरकार की सूचना भी यही कहती है।

  • सेमीकंडक्टर सेक्टर के बड़े आयोजन की तैयारी, पीएम मोदी करेंगे Semicon India 2026 का उद्घाटन

    सेमीकंडक्टर सेक्टर के बड़े आयोजन की तैयारी, पीएम मोदी करेंगे Semicon India 2026 का उद्घाटन

    नई दिल्ली
     प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज  यहां तीन दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे. इसमें वैश्विक चिप निर्माता, नीति निर्माता और निवेशक और प्रौद्योगिकी कंपनियां एक साथ आएंगी, क्योंकि भारत अपने सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन करेगा। 

    द्वारका के यशोभूमि में 'सिलिकॉन टू सिस्टम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' थीम के तहत हो रहा यह इवेंट इस बात पर जोर देता है कि भारत अब यह नहीं पूछ रहा है कि वह चिप्स बना सकता है या नहीं, बल्कि अब वह यह पूछ रहा है कि वह अपने आस-पास सब कुछ कितनी तेजी से बना सकता है। 

    तीन दिनों में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां 15,000 वर्ग मीटर स्थान को भर देगी और 150 से अधिक प्रसिद्ध वक्ता ज्ञान और बुद्धिमत्ता को साझा करेंगे. छह देश मंडप और 12 राज्य मंडप एक स्टार्टअप शोकेस, एक छात्र हैकथॉन, एक श्रमिक विकास मंडप और महिला फोरम के साथ बैठेंगे. इनमें से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की एक छोटी झलक जिसे भारत ने पांच साल में बनाया है देखा जा सकता है. एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है। 

    गौरतलब है कि चिप को डिजाइन करने में सालों और बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन इसका असर हर फोन, हर कार, हर अस्पताल के उपकरण पर लंबे समय तक रहता है. आज हमारे जीवन का हर उपकरण इस बात पर निर्भर करता है कि किसी ने, कहीं न कहीं, उस चिप को पहले बनाया है। 

    चिप्स अब एक आला उत्पाद नहीं हैं. वे कारों, ड्रोन, हवाई जहाज, एमआरआई मशीनों और उपग्रहों के अंदर होते हैं. फिलहाल, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का मूल्य लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर है और यह तेजी से बढ़ रहा है. सेमीकंडक्टर इस बढ़ते ढांचे के ठीक आधार पर हैं, इसकी नींव बनाते हैं. ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर से लेकर डिफेंस तक हर दूसरा उद्योग इस बात पर निर्भर करता है कि चिप फैब्रिकेशन प्लांट से क्या निकलता है. यही बात सेमीकंडक्टर को एक आधारभूत उद्योग बनाती है. बयान में कहा गया है। 

    दुनिया ने यह मुश्किल तरीके से सीखा. उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान कार फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा. स्टील या लेबर की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें चिप्स नहीं मिल पा रहे थे. जिन देशों ने दशकों तक सेमीकंडक्टर को किसी और की समस्या माना था, वे अचानक अपनी कैपेसिटी बनाने के लिए दौड़ पड़े. महामारी ने चिप्स की रेस नहीं लगाई. इसने बस सभी को और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया,' इसमें कहा गया। 

    सेमीकंडक्टर में भारत की दिलचस्पी उससे भी पुरानी है जितना ज़्यादातर लोग सोचते हैं. दशकों की चुपचाप कोशिशें, छोटी शुरुआत, और मुश्किल से सीखे गए सबक. लंबे समय से यह इच्छा थी, लेकिन इसके आस-पास का इकोसिस्टम कभी ठीक से नहीं बन पाया. यह एक अलग नजरिए से बदल गया. विदेशी निवेश, टैक्स और कस्टम में सुधारों ने इसके लिए दरवाजे खोल दिए. ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने धीरे-धीरे भारत में मैन्युफैक्चरिंग लाइनें लगानी शुरू कर दी और इसके नतीजों को नकारना मुश्किल है। 

    सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 2014-15 में भारत ने लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का उत्पादन किया. 2025-26 तक यह संख्या 13.11 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो सात गुना वृद्धि है. इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 38,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 4.24 लाख करोड़ रुपये हो गया जो ग्यारह गुना वृद्धि है। 

    मोबाइल फोन एक और भी तीखी कहानी बताते हैं. उत्पादन 33 गुना बढ़ा 18,000 करोड़ रुपये से 6.27 लाख करोड़ रुपये हो गया. निर्यात 165 गुना बढ़ा, लगभग 1,500 करोड़ रुपये से 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया. 2014 में भारत के शीर्ष 100 निर्यात किए गए सामानों में स्मार्टफ़ोन भी शामिल नहीं थे। 

    वित्त वर्ष 2025-26 में स्मार्टफोन भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट किया जाने वाला कमोडिटी बन गया. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी से भी आगे. भारत अब अपने इस्तेमाल होने वाले 99.2 फीसदी फोन खुद बनाता है, और मोबाइल के नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गया है. यह पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंजन अब 2.5 मिलियन नौकरियों को सपोर्ट करता है, ऐसा कहा गया। 

    एक देश जो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में गलत शुरुआत के लिए जाना जाता था, अब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है. भारत का सेमीकंडक्टर पुश अब सिर्फ एक घरेलू कहानी नहीं है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पाँचवें दिन, भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका कोएलिशन में शामिल हो गया. इसमें कहा गया है कि यह कोएलिशन अमेरिका और दूसरे पार्टनर देशों को एक साथ लाता है, जो ग्लोबल सिलिकॉन सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर फोकस करता है। 

    बयान में आगे कहा गया, 'इसका लक्ष्य जरूरी मिनरल और फैब्रिकेशन से लेकर एडवांस्ड एआई सिस्टम और डिप्लॉयमेंट इंफ़्रास्ट्रक्चर तक पूरे 'सिलिकॉन स्टैक' को सुरक्षित करना है. मिशन आसान है. जरूरी सामान का प्रोडक्शन और डिलीवरी सिर्फ कुछ कंपनियों, देशों या लोगों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए. आर्थिक दबाव का विरोध करें. इस सदी को तय करने वाली टेक्नोलॉजी को खुले, लोकतांत्रिक देशों के हाथों में रखें. भारत के लिए यह इस बात का सबूत है कि उसके सेमीकंडक्टर के सपने अब उसकी अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक पहुँच गए हैं। 

  • भारत पर भारी टैरिफ का हथियार तैयार, अमेरिका के कदम से बढ़ी चिंता

    भारत पर भारी टैरिफ का हथियार तैयार, अमेरिका के कदम से बढ़ी चिंता

     नई दिल्ली

    अमेरिका अब भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि रूसी प्रतिबंधों से जुड़े इस बिल पर मतदान होना है। दरअसल, इस विधेयक में एक संशोधन का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें भारत समेत कई देशों का नाम जोड़ने की बात कही गई थी। कहा जा रहा है कि बुधवार को इस पर मतदान होना है, जहां संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यह बिल पास हो सकता है।

    इसका नाम लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट है। अमेरिकी सीनेट में इसे 86-11 वोट से पास कर दिया गया था। अब अगर यह बिल प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो जाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। खास बात है कि 3 नवंबर को मिड टर्म चुनाव होने हैं और सदन के महज 4 दिन ही बचे हैं।

    बिल में क्या
    इस विधेयक के जरिए अमेरिकी सरकार रूस के नेतृत्व और एनर्जी सेक्टर पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। साथ ही उन जहाजों पर भी बैन लगाना चाहता है, जिनकी मदद से रूस तेल सप्लाई पर लगी पाबंदियों को दरकिनार कर आसानी से तेल आगे बढ़ाता है। इसे शैडो फ्लीट या गुप्त बेड़ा भी कहा जाता है। अमेरिका दावा करता रहा है कि रूस कच्चे तेल की मदद से ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए पैसा जुटा रहा है।

    इन देशों का नाम
    डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर ने संशोधन पेश किया गया था, जिसमें देशों के नाम जोड़ने का प्रस्ताव था। इनमें चीन, भारत, तुर्किए, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक को शामिल करने की मांग गई थी। इन देशों पर 100 फीसदी शुल्क लगाया जा सकता है। इसे प्रतिनिधि सभा में पारित किया जाना बेहद जरूरी है।

    इससे पहले जब इसे सीनेट में पास किया गया था, तब इसमें उन देशों के नाम शामिल नहीं किए गए थे। हालांकि, ऐसे 5 बड़े इम्पोर्टर्स के नामों को जोड़ा गया था, जो सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदते हैं।

    पहले भी बनाया भारत को निशाना
    खास बात है कि बीते साल भी अमेरिका ने भारत को रूसी तेल का हवाला कर निशाना बनाया था। तब भारत पर 25 और 25 फीसदी यानी कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया गया था। हालांकि, बाद में इसे कम किया गया। इतना ही नहीं अमेरिकी सरकार के कई नेताओं ने भारत की आपत्तिजनक शब्दों में आलोचना भी की थी। फिलहाल, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है।

    कई नेता विरोध में भी
    खबरें हैं कि हकीम जेफ्रीज समेत कई डेमोक्रेटिक नेता इस बिल के विरोध में भी हैं। कुछ सांसदों की तरफ से बयान जारी किया गया था, 'प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक सदस्य यूक्रेन के समर्थन में पूरी मजबूती से खड़े हैं लेकिन लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट से फायदा होने के बजाय नुकसान अधिक होगा।'

    उन्होंने कहा, 'यह विधेयक शुल्क लगाने के राष्ट्रपति के अधिकारों का बहुत अधिक विस्तार करेगा लेकिन रूस पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य नहीं बनाएगा। ये दोनों ही बातें अस्वीकार्य हैं। इन खामियों के कारण अमेरिकियों के लिए वस्तुएं महंगी होंगी और दीर्घकाल के लिहाज से यूक्रेन के लिए समर्थन कमजोर होगा।'

  • एक विचार और कार्यशैली की यात्रा गुजरात से विकसित भारत तक—संकल्प, निर्णय और जनभागीदारी

    एक विचार और कार्यशैली की यात्रा गुजरात से विकसित भारत तक—संकल्प, निर्णय और जनभागीदारी

    नरेंद्र मोदी के सरकार के शीर्ष नेतृत्व में 25 वर्ष केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक विकसित होती शासन-दृष्टि और कार्यशैली का परिचय हैं। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई यह यात्रा आज विकसित भारत 2047 के संकल्प तक पहुँच चुकी है।

    गुजरात में जल संकट, सूखा और क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियों के बीच जल-संरक्षण, सिंचाई, कृषि, बिजली और बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता दी गई। SWAGAT जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से तकनीक, निगरानी और जवाबदेही को प्रशासन का हिस्सा बनाया गया।

    प्रधानमंत्री बनने के बाद यही सोच राष्ट्रीय स्तर पर जनधन, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत, आवास, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में दिखाई दी। लक्ष्य रहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और नागरिक के जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो।

    डिजिटल इंडिया, UPI और DBT ने तकनीक को शासन का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया, वहीं Make in India और आत्मनिर्भर भारत ने भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयासों को गति दी।

    GST, अनुच्छेद 370 से संबंधित संवैधानिक परिवर्तन, नई शिक्षा नीति और महिला आरक्षण जैसे निर्णयों ने राष्ट्रीय नीति-विमर्श को प्रभावित किया। इन पर समर्थन और आलोचना दोनों हुए, लेकिन कठिन विषयों पर निर्णय लेने की प्रवृत्ति मोदी की कार्यशैली की प्रमुख पहचान बनी।

    अब लक्ष्य विकसित भारत 2047 है—एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला भागीदारी, कृषि, तकनीक और नवाचार में भी सक्षम हो।

    25 वर्ष पीछे देखने का अवसर हैं, लेकिन 2047 आगे देखने का संकल्प है। नेतृत्व दिशा दे सकता है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण जनता की सामूहिक भागीदारी से ही होगा।

    संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा जारी है।

  • भारत-पाक तनाव के बीच समंदर में बड़ा टकराव, भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज

    भारत-पाक तनाव के बीच समंदर में बड़ा टकराव, भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज

    मुंबई 
    भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री मोर्चे पर तनाव बढ़ाने वाली एक घटना सामने आई है। 15 सितंबर की शाम उत्तर अरब सागर में भारतीय नौसेना के एक फ्रंटलाइन युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज एक नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय युद्धपोत के बेहद करीब तेज गति से आया और इस दौरान उसने गैर-पेशेवर तथा असुरक्षित तरीके से मैन्युवरिंग की। इसी वजह से दोनों जहाजों की टक्कर हुई। हालांकि, टक्कर में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। घटना के बाद भारत ने इसे गंभीरता से लिया है और पाकिस्तान के राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

    अचानक सामने आया पाकिस्तानी जहाज
    अरब सागर के समंदर में दो देशों के युद्धपोतों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. खासकर तब, जब दोनों जहाज अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम कर रहे हों. इस घटना में भारतीय युद्धपोत अपनी नियमित निगरानी ड्यूटी कर रहा था. तभी पाकिस्तानी नौसेना का जहाज उसकी तरफ तेजी से बढ़ा. पाकिस्तानी जहाज ने जिस तरह से समुद्र में अपनी दिशा बदली, वह सुरक्षित नौवहन के नियमों के अनुरूप नहीं था. इसके बाद पाकिस्तानी जहाज ने भारतीय युद्धपोत को टक्कर मार दी. हालांकि, इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। 

    समंदर में इतनी हलचल क्यों मची?
    क्योंकि मामला भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं से जुड़ा है. इसलिए यह भिड़ंत काफी अहम है. दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही संवेदनशील हैं. ऐसे में समुद्र में दोनों देशों के युद्धपोतों का इस तरह आमने-सामने आना चिंता बढ़ाने वाला है. हालांकि, यह बात साफ है कि यह घटना को सैन्य हमला नहीं है. भारत की ओर से इसे पाकिस्तानी जहाज की असुरक्षित और गैर-पेशेवर गतिविधि से जुड़ी घटना बताया गया है. यही वजह है कि भारत ने मामले को केवल नौसेना स्तर तक सीमित नहीं रखा. इसे राजनयिक स्तर पर भी उठाया गया। 

    भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को किया तलब
    घटना के बाद भारत ने आज यानी बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान के टॉप राजनयिक प्रतिनिधि को तलब किया. भारत ने इस मामले पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का व्यवहार अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर था. भारत ने पाकिस्तान से कहा कि उसके सैन्य जहाजों को समुद्र में उचित सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौतों का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो। 

    1991 के समझौते का क्यों आया जिक्र?
    भारत ने इस घटना को अप्रैल 1991 में हुए भारत-पाकिस्तान समझौते से भी जोड़ा है. इस समझौते का मकसद सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिक गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच गलतफहमी और दुर्घटना का खतरा कम करना था. इसके अनुच्छेद 10 में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के बीच अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बात कही गई है. उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, दोनों देशों के जहाजों को एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील के भीतर नहीं आना चाहिए. यानी इस तरह के समझौते का मकसद ही यह है कि दोनों देशों की सैन्य इकाइयां समुद्र में इस तरह की स्थिति पैदा न करें, जिससे टक्कर या किसी बड़े सैन्य विवाद का खतरा पैदा हो। 

    ऐसा पहले भी हो चुका है
    भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच समुद्र में टकराव का विवाद नया नहीं है. जून 2011 में भी आईएनएस गोदावरी और पाकिस्तान नौसेना के पीएनएस बाबर को लेकर विवाद हुआ था. उस समय दोनों देशों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे. भारत ने पाकिस्तान के जहाज पर जोखिम भरे तरीके से चलने का आरोप लगाया था और 1991 के समझौते के अनुच्छेद 10 का हवाला देते हुए विरोध दर्ज कराया था. इससे साफ है कि समुद्र में दोनों देशों के युद्धपोतों के बीच सुरक्षित दूरी और संचार कितना अहम है। 

    अब आगे क्या होगा?
    फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. लेकिन भारत ने इसे गंभीरता से लेते हुए राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है. भारत ने पाकिस्तान से अपने नौसैनिक जहाजों को सावधानी बरतने और दोनों देशों के बीच मौजूद समझौतों का सम्मान करने को कहा है. साथ ही भारत के इस्लामाबाद स्थित प्रभारी राजदूत को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. यानी समुद्र में हुई एक टक्कर अब कूटनीतिक मुद्दा भी बन गई है. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पाकिस्तान इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देता है और दोनों देशों की नौसेनाएं भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाती हैं। 

    कैसे हुई टक्कर?
    सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन युद्धपोत उत्तर अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर था। इसी दौरान पाकिस्तान नौसेना का एक जहाज तेज गति से भारतीय युद्धपोत के करीब आया।

    बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी जहाज की मैन्युवरिंग को असुरक्षित और गैर-पेशेवर माना गया। दोनों जहाजों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रह गई और आखिरकार उनकी टक्कर हो गई।

    फिलहाल सार्वजनिक तौर पर दोनों जहाजों के नाम और टक्कर की सटीक लोकेशन जैसी तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है।

    बड़ा नुकसान नहीं, फिर भी भारत ने क्यों जताई नाराजगी?
    घटना में फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में दोनों देशों के युद्धपोतों की सुरक्षित दूरी और संचालन को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच पहले से समझौता मौजूद है।

    भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। उनके सामने पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के व्यवहार को “अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर” बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

    भारत ने कहा कि इस घटना में पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों और सैनिकों की आवाजाही के बारे में अग्रिम सूचना पर समझौता के आर्टिकल 10 के सीधे खिलाफ था।

    1991 के समझौते में क्या है?
    भारत और पाकिस्तान ने अप्रैल 1991 में सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गलतफहमियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक समझौता किया था। इसके आर्टिकल 10 में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में संचालन को लेकर विशेष प्रावधान है। इसके तहत दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों को एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील से कम करीब नहीं आना चाहिए, ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। तीन नॉटिकल मील करीब 5.56 किलोमीटर के बराबर होते हैं। इस प्रावधान का उल्लेख भारत सरकार के पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड में भी मिलता है। इसलिए मौजूदा घटना में भारत की आपत्ति केवल टक्कर होने को लेकर नहीं है, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तानी जहाज ने अंतरराष्ट्रीय समुद्र में सुरक्षित संचालन के लिए मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्था का पालन नहीं किया।

    भारत ने पाकिस्तान से क्या कहा?
    विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी कार्यवाहक राजदूत को कहा गया है कि वह पाकिस्तान के संबंधित अधिकारियों तक भारत की आपत्ति पहुंचाएं। भारत ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों की सैन्य इकाइयों को समुद्र में उचित सावधानी बरतनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए, दोनों देशों के बीच मौजूद प्रासंगिक समझौतों का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ ही इस्लामाबाद में भारत के कार्यवाहक राजदूत को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

    क्या यह पहली बार हुआ है?
    भारत और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच समुद्र में इस तरह की तनातनी का इतिहास पुराना है। 2011 में भी INS दोगावरी और पाकिस्तान के PNS बाबर के बीच अरब सागर/हाई सीज क्षेत्र में संपर्क की घटना हुई थी। उस समय भी दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर खतरनाक मैन्युवरिंग के आरोप लगाए थे और भारत ने आर्टिकल 10 का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था।

  • केंद्र का बड़ा फैसला, ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ को UAPA की सूची में किया शामिल

    केंद्र का बड़ा फैसला, ‘शहजाद भट्टी नेटवर्क’ को UAPA की सूची में किया शामिल

    नई दिल्ली

    केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संचालित 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क' पर बड़ा ऐक्शन लेते हुए उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया है। बुधवार (16 सितंबर) को गृह मंत्रालय (MHA) ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क' को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह समूह हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में शामिल है, साथ ही यह युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाता भी है।

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है, “आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस (सख्त रुख) की प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह समूह हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी में शामिल है और युवाओं तथा छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाता है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए, यह सिंडिकेट नफरत फैलाने वाला डिजिटल कंटेंट भी प्रकाशित करता था।”

    क्या है शाहजाद भट्टी नेटवर्क?
    गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN)’ एक ऐसा संगठन है जिसका मकसद भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को शामिल करके सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी करना है। साथ ही, आतंकवादी गतिविधियों के ज़रिए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करना भी इसका मकसद है। इस साल के जश्न-ए-आजादी से ठीक पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से संचालित होने वाले इस आतंकी नेटवर्क के खिलाफ 14 राज्यों में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी और उसके 200 से अधिक गुर्गों को गिरफ्तार किया था।

    मंत्रालय के मुताबिक, 'शाहज़ाद भट्टी नेटवर्क (SBN)’ हिंसक गतिविधियों के ज़रिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ती है। साथ ही, यह संगठन भड़काऊ संदेश फैलाने के लिए अलग-अलग डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, जो देश की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए देश भर में हिंसा और जासूसी का नेटवर्क फैलाता था। ये नेटवर्क इंस्टाग्राम-फेसबुक से 'आतंकी भर्ती' करता था। उसके निशाने पर जेन-जी यानी 18 से 23-30 साल तक के बेरोजगार युवक हुआ करते थे।

  • 12 साल बाद PF नियमों में बड़ा बदलाव संभव, ₹15,000 की लिमिट बढ़ाकर ₹25,000 करने पर फैसला जल्द

    12 साल बाद PF नियमों में बड़ा बदलाव संभव, ₹15,000 की लिमिट बढ़ाकर ₹25,000 करने पर फैसला जल्द

    नई दिल्ली
     देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है. आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है. सरकार पीएफ और पेंशन के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। 

    यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव पर मुहर लगाती है, तो यह करीब 12 साल बाद पीएफ नियमों में होने वाला सबसे बड़ा सुधार होगा. इससे पहले आखिरी बार 1 सितंबर 2014 को इस सीमा को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था. इस नए फैसले से देश के संगठित क्षेत्र के करीब 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारी सीधे तौर पर पीएफ और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। 

    किस पर और कैसे लागू होगा यह नया नियम?
    वर्तमान नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) मिलाकर ₹15,000 तक है, उनके लिए पीएफ खाता खोलना और उसमें योगदान देना अनिवार्य है. नई सीमा लागू होने के बाद, ₹25,000 तक की मासिक आय वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए पीएफ और पेंशन फंड में योगदान करना जरूरी हो जाएगा। 

    हालांकि, ₹25,000 से अधिक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि उनके लिए इस योजना में शामिल होना पूरी तरह स्वैच्छिक रहेगा. वे अपनी इच्छा के अनुसार ही इसमें योगदान देने का फैसला कर सकते हैं। 

    इन-हैंड सैलरी और कंपनियों पर क्या पड़ेगा असर?
    इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों की टेक-होम (In-Hand) सैलरी पर पड़ेगा. जो कर्मचारी ₹15,000 से ₹25,000 के वेतन ब्रैकेट में आते हैं और अब तक पीएफ का हिस्सा नहीं थे, उनके वेतन से हर महीने पीएफ का 12% हिस्सा कटेगा. इस वजह से हर महीने उनके हाथ में आने वाली नगद सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भविष्य की बचत और रिटायरमेंट फंड में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 

    वहीं, उद्योगों और कंपनियों को वित्तीय बोझ से बचाने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है. प्रस्ताव के मुताबिक, कंपनियों को अपना पीएफ योगदान कैलकुलेट करने के लिए पुरानी ₹15,000 की लिमिट का इस्तेमाल जारी रखने की छूट मिल सकती है. इससे कंपनियों पर अचानक कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। 

  • 2019 से 2029 तक बढ़े मतदान केंद्र, अगले लोकसभा चुनाव में 15.38 लाख पोलिंग स्टेशन होने का अनुमान

    2019 से 2029 तक बढ़े मतदान केंद्र, अगले लोकसभा चुनाव में 15.38 लाख पोलिंग स्टेशन होने का अनुमान

     नई दिल्ली
    भारत के चुनाव आयोग से सूचना का अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी थी, इसमें देश में मौजूदा वोटिंग मशीनों की संख्या और 2029 के आम चुनाव से पहले नई मशीनों की खरीद की योजना से जुड़े सवाल पूछे गए थे. चुनाव आयोग के जवाब से संकेत मिलता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के मतदान ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। 

    आयोग के मुताबिक, 2029 का आम चुनाव देशभर में करीब 15.38 लाख पोलिंग स्टेशनों पर कराया जा सकता है. यह संख्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए 10.52 लाख पोलिंग स्टेशनों के मुकाबले करीब 46 फीसदी अधिक है। 

    चुनाव आयोग के पास कितनी EVM?.

    RTI के जवाब में चुनाव आयोग ने बताया कि उसके पास फिलहाल करीब 30.48 लाख बैलेट यूनिट (BU) और 21.92 लाख कंट्रोल यूनिट (CU) उपलब्ध हैं. इन आंकड़ों की तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से करें तो उस समय चुनाव आयोग के पास करीब 14.88 लाख बैलेट यूनिट और 11.30 लाख कंट्रोल यूनिट थीं. यानी पिछले कुछ वर्षों में EVM का मौजूदा स्टॉक काफी बढ़ा है। 

    3.57 लाख बैलेट यूनिट और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट बदली जाएंगी
    2029 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग करीब 3.57 लाख बैलेट यूनिट और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट खरीदने की योजना बना रहा है, खास बात यह है कि आयोग ने इतनी ही संख्या में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की भी योजना बताई है. इसका मतलब है कि नई EVM की खरीद से आयोग अपने कुल बेड़े को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की बजाय पुरानी मशीनों को नई मशीनों से बदलने की तैयारी कर रहा है. यानी 3.57 लाख बैलेट यूनिट और 1.25 लाख कंट्रोल यूनिट की खरीद लगभग वन-टू-वन रिप्लेसमेंट के तौर पर होगी। 

    EVM और VVPAT पर 486 करोड़ रुपये का खर्च
    चुनाव आयोग के मुताबिक, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले EVM और VVPAT की खरीद पर करीब 486 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. VVPAT मशीन के जरिए मतदाता यह देख सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है, उसकी पर्ची कुछ समय के लिए मशीन की पारदर्शी खिड़की के पीछे दिखाई देती है, इसके बाद यह पर्ची सीलबंद बॉक्स में चली जाती है। 

  • डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए राहत, ₹2,000 तक UPI-RuPay ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा शुल्क

    डिजिटल पेमेंट यूजर्स के लिए राहत, ₹2,000 तक UPI-RuPay ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा शुल्क

    नई दिल्ली
    देश में यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्कों को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 14 सितंबर को एक आधिकारिक राजपत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि दो हजार रुपये तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड से भुगतान पर बैंक या कोई भी पेमेंट सिस्टम प्रदाता किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। 

    सरकार ने यह कदम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10ए के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए उठाया है. इस नए आदेश के बाद बैंकों और भुगतान कंपनियों द्वारा ग्राहकों या दुकानदारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी किसी भी अन्य घुमावदार माध्यम से मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या कोई भी छिपा हुआ चार्ज वसूलने पर पूरी तरह कानूनी रोक लग गई है। 

    ग्राहक और दुकानदार दोनों को बड़ी राहत
    इस अधिसूचना में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि यह नियम पैसे भेजने वाले (ग्राहक) और पैसे प्राप्त करने वाले (दुकानदार) दोनों पर समान रूप से लागू होगा. इसका सीधा मतलब यह है कि डिजिटल भुगतान करने पर ग्राहक से कोई अतिरिक्त फीस नहीं काटी जाएगी, और न ही ऐसा डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए किसी व्यापारी या छोटे दुकानदार से कोई चार्ज लिया जाएगा। 

    ₹2,000 से अधिक के लेन-देन पर क्या होगी स्थिति?
    इस नए आदेश से यह तो साफ हो गया है कि ₹2,000 तक के भुगतानों पर कोई सीधा या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगेगा. हालांकि, क्या ₹2,000 से अधिक के भुगतानों पर कोई चार्ज कटेगा और यदि हां, तो कितना? इस पर सरकारी राजपत्र में स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं की गई है और मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है. सूत्रों के मुताबिक, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अगले एक हफ्ते के भीतर ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को लेकर नए नियम या गाइडलाइंस जारी कर सकता है। 

    हाल ही में सरकार ने कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल पेश किया था, उसमें एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जो भविष्य में कुछ चुनिंदा बड़े मर्चेंट भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने की अनुमति देता है. इसका मतलब है कि बैंक एक निश्चित सीमा से ऊपर के भुगतानों के लिए शुल्क ले सकेंगे. इस पर काफी चर्चा हुई थी, जिसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया था कि आम जनता पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा. व्यापक ढांचे के तहत, भविष्य की कोई भी एमडीआर व्यवस्था केवल एक निश्चित सीमा से ऊपर के कुछ चुनिंदा व्यापारिक लेन-देन तक ही सीमित रहेगी, जबकि आम लोगों के बीच होने वाले अन्य भुगतान पूरी तरह से मुफ्त बने रहेंगे। 

    बाहरी दबाव के दावों को बताया पूरी तरह गलत
    इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स और अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें यह दावा किया जा रहा था कि सरकार किसी बाहरी प्रभाव या दबाव में आकर इस नीति में बदलाव कर रही है. मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह से "झूठा, निराधार और भ्रामक" बताया है. सरकार का मुख्य मकसद छोटे डिजिटल लेन-देन को मुफ्त रखकर देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना है। 

  • बुलेट ट्रेन के ड्राइवर कैसे होंगे भर्ती? सामान्य लोको पायलट से कितना अलग होगा काम और वेतन, जानें

    बुलेट ट्रेन के ड्राइवर कैसे होंगे भर्ती? सामान्य लोको पायलट से कितना अलग होगा काम और वेतन, जानें

    मुंबई 
    भारत  की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में आगे बढ़ रही है. इसके साथ ही लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इसके लिए किस तरह से ड्राइवरों का चयन किया जाएगा. सामान्य लोको पायलट से वह किस तरह अगल होगा और उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी. बुलेट ट्रेन का संचालन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) के माध्यम से किया जाएगा. ऐसा भी माना जा रहा है कि बुलेट ट्रेन के लिए ड्राइवरों का चयन कड़े मानकों के साथ किया जाएगा. उम्मीदवारों को मेडिकल फिटनेस, अच्छी दृष्टि, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुरना पड़ सकता है. इसके लिए ट्रेन की संचालन की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। 

    सामान्य ट्रेनों से कितना अलग 
    बुलेट ट्रेन सामान्य ट्रेन से काफी अलग होता है. इसके आधुनिक टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड ब्रेकिंग सिस्टम और सुरक्षा के भी कई अनिवार्य सुरक्षा के इंतजाम किया गया है, जिसके लिए चयनित उम्मीदवारों को लंबा तकनीकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराया जाएगा. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें बुलेट ट्रेन  चलाने की अनुमति मिलेगी। 

    कितनी होगी सैलरी? 
    हालांकि, बुलेट ट्रेन ड्राइवरों की सैलरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मौजूदा रेलवे के अनुभवी मेल, एक्सप्रेस लोको पायलट कई तरह के भर्तों को मिलाने के बाद से 60 से 90 हजार रुपये होती है. हालांकि, बुलेट ट्रेन के ड्राइवरों को इससे ज्यादा सैलरी मिलने की संभावना है. कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो, इनको 40 हजार से लेकर 1, 25,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है।   

    कौन बन सकता है ड्राइवर? 
    भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी तेज हो गई है. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली इन ट्रेनों के लिए ड्राइवर यानी HSR Pilot की जरूरत होगी. यह जिम्मेदारी सामान्य ट्रेनों के लोको पायलट से अलग और ज्यादा तकनीकी होगी. बुलेट ट्रेन का ड्राइवर बनने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ भारतीय रेलवे या सरकारी मेट्रो में ट्रेन चलाने का कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी रखा गया है. इसका मतलब साफ है कि कोई व्यक्ति सीधे फ्रेशर के तौर पर बुलेट ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकता।