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  • जांजगीर-चांपा में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹10 हजार रिश्वत लेते प्रिंसिपल और बाबू गिरफ्तार

    जांजगीर-चांपा में ACB की बड़ी कार्रवाई, ₹10 हजार रिश्वत लेते प्रिंसिपल और बाबू गिरफ्तार

    जांजगीर- चांपा

    जांजगीर- चांपा जिले में एसीबी बिलासपुर की ट्रैप कार्यवाही ::
     10000  रुपये रिश्वत  लेते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला किरारी  की प्रिंसिपल और बाबू एसीबी की गिरफ्त में 
    रिश्वती रकम बरामद 
    अपने ही स्कूल के सहायक ग्रेड 3  से वेतन वृद्धि का एरियर निकालने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत ।
     प्रार्थी —मनीष राठौर सहायक ग्रेड 3 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरारी जिला जांजगीर चांपा 

     ⁠आरोपी —-
    १. महिला प्राचार्य  अंजुला सोनी 
     २. स्कूल का बाबू सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह 

    शिकायतकर्ता मनीष राठौर द्वारा एसीबी इकाई बिलासपुर में यह शिकायत की गई थी कि सहायक ग्रेड ३ के पद पर उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर उसका नियमितीकरण वर्ष2025 में हुआ है। उसका वर्ष २०२२ से जून २०२६ तक का वेतन वृद्धि एरियर करीब ८० हज़ार रुपये का बनना है जिसके लिए स्कूल की प्राचार्य अंजुला सोनी द्वारा एरियर निकालने के लिए उससे पहले २०००० रुपये रिश्वत की माँग की गई जिस पर उसके द्वारा निवेदन किए  जाने पर अंजुला सोनी द्वारा १०००० रुपये रिश्वत के रूप में देने को कहा जा रहा है जबकि वह उसे रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता है । शिकायत का सत्यापन कराए जाने पर शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी इकाई बिलासपुर द्वारा ट्रैप की योजना बनायी जाकर आज दिनांक को प्रार्थी को रिश्वती रकम १०००० रुपये अंजुला सोनी को देने हेतु भेजे जाने पर  प्रार्थी द्वारा स्कूल में रिश्वती रकम अंजुला सोनी को देने का प्रयास करने पर उनके द्वारा रिश्वती रकम को अपने स्कूल के सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह को देने हेतु कहे जाने पर प्रार्थी द्वारा विकास मसीह को रिश्वत रकम दिए जाने पर आसपास में  फैली एसीबी बिलासपुर की टीम द्वारा प्राचार्य अंजुला सोनी और सहायक ग्रेड ३ विकास मसीह को पकड़ लिया गया। रिश्वती रकम को बरामद करके एसीबी द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 7,12 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है।एसीबी बिलासपुर की यह लगातार 56 वीं ट्रैप कार्यवाही है ।

  • धर्मकांटों में अनियमितता पर सख्ती, 311 निरीक्षण में 179 संस्थानों पर कार्रवाई, 18 वे-ब्रिज जब्त

    धर्मकांटों में अनियमितता पर सख्ती, 311 निरीक्षण में 179 संस्थानों पर कार्रवाई, 18 वे-ब्रिज जब्त

    जयपुर
    उपभोक्ता मामलात मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राज्य में निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा 23 से 25 जून तक प्रदेशभर में धर्मकांटों (वे-ब्रिज) का विशेष सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। 

    अभियान के दौरान कुल 311 धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 179 संस्थानों पर विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 3 लाख 99 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं गंभीर अनियमितताओं के मामलों में 18 धर्मकांटे भी जब्त किए गए। 

    निरीक्षण में 116 मामलों में बिना सत्यापन के धर्मकांटे संचालित पाए गए। इसके अलावा 98 मामलों में सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदर्शित नहीं किया गया, 48 मामलों में मानक बाट सत्यापित नहीं मिले, जबकि 27 संस्थानों पर अनिवार्य एक टन मानक भार उपलब्ध नहीं था। वहीं 2 मामलों में निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य त्रुटि से अधिक वजन पाया गया, जिससे व्यापारिक लेन-देन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रभावित होने की आशंका है।

     जिला स्तर पर ब्यावर में सर्वाधिक 34 हजार 500, चूरू में 30 हजार, हनुमानगढ़ में 26 हजार, अलवर में 22 हजार 500 तथा अजमेर में 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अलवर जिले में सर्वाधिक 9 धर्मकांटे जब्त किए गए।

    विभाग की ओर से बताया कि व्यापारिक लेन-देन में उपयोग होने वाले सभी धर्मकांटों का समय पर सत्यापन कराना, सत्यापन प्रमाण-पत्र का सार्वजनिक प्रदर्शन करना तथा निर्धारित मानक भार उपलब्ध रखना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    विभाग ने सभी धर्मकांटा संचालकों से अपील की है कि वे अपने उपकरणों का समय पर सत्यापन कराएं, आवश्यक मानक भार उपलब्ध रखें तथा सभी वैधानिक प्रावधानों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा भविष्य में भी प्रदेशभर में ऐसे विशेष निरीक्षण अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे, ताकि व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और उपभोक्ताओं का विश्वास कायम रखा जा सके।